पत्रकार को जान से मारने की धमकी
प्रकाश चपलोत जैन
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भीलवाडा। एक दैनिक समाचार पत्र के ब्यूरो चीफ वरिष्ठ पत्रकार अनिल राठी को जान से मारने की धमकी देने पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर की अदालत ने सुखपाल जाट नामक व्यक्ति को सीआरपीसी की धारा 107 - 116 ( 3) के तहत शांति भंग का नोटिस जारी किया है।
घटना क्रम के अनुसार पत्रकार राठी ने 21 जुलाई 2022 को कानूनी कार्रवाई करने बाबत जिला पुलिस अधीक्षक को एक लिखित शिकायत दी जिसमें प्रार्थी ने बताया कि 20 जुलाई 2022 बुधवार को लगभग 4 बजे वह अपने निजी कार्य से जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर गया जहां मुख्य द्वार पर वह अपने एक मित्र से बात कर रहा था तभी सुखपाल जाट नामक व्यक्ति गुस्से में वहां आया और आते ही मुझे अनाप-शनाप भद्दी गालियां दे कर कहने लगा तू मेरा सबसे ज्यादा विरोध करता है, तुझे तो मैं देख लूंगा अगर तूने मेरा विरोध करना नहीं छोड़ा तो मैं तुझे जान से मार दूंगा और तेरा पता भी नहीं चलेगा ।
शिकायती पत्र में यह भी बताया गया है कि उक्त व्यक्ति ने मुझे इससे पूर्व भी 26 मार्च 2022 को अपने मोबाइल नंबर से फोन करके डराने धमकाने और देख लेने की धमकी देकर कहा था कि तूने मकान कैसे बनाया इसकी मैं पड़ताल करूंगा और घर में घुसकर सबक सिखाऊंगा, दो बार की धमकी और जान से मारने की चेतावनी से परेशान होकर राठी ने जब लिखित शिकायत पुलिस अधीक्षक से की तो पुलिस थाना सिटी कोतवाली ने इस्तगासा दर्ज कर कोई संज्ञेय अपराध कारित ना हो इसके लिए सुखपाल जाट पुत्र कल्याण मल जाट निवासी आरजिया चैराहा थाना मांडल को प्रथम दृष्टया सीआरपीसी की धारा 107- 116 ( 3 ) के तहत भारी तादाद के जमानत मुचलके पर पाबंद करने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट को अपनी रिपोर्ट पेश की जिस पर स्थानीय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर ने आरोपी जाट को धारा 111 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत 6 माह के लिए पाबंद करने हेतु एक नोटिस जारी किया है जिसमें उसे आगामी 23 नवंबर को अदालत में पेश होने के आदेश दिए गए हैं।
यहां यह उल्लेखनीय है कि इसी व्यक्ति ने एक अन्य पत्रकार प्रकाश चपलोत को भी स्थानीय सर्किट हाउस में सार्वजनिक रूप से अपमानित कर देख लेने की धमकियां दी जिस पर स्थानीय प्रताप नगर थाने में पत्रकार चपलोत द्वारा एक लिखित शिकायत दी गई है, जिसमें अभी पुलिस अनुसंधान जारी है।