न्यायालय के आदेश के बिना नहीं छोड़ सकेगा भारत
शैलेश माथुर की रिपोर्ट
www.daylife.page
सांभरझील (जयपुर)। अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश नीरज भामू ने अश्लील वीडियो व फोटोग्राफी प्रकरण के मामले में जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आरोपी थल सेना कर्मचारी किशन लाल पूनिया पुत्र भंवरलाल पूनिया निवासी बासड़ी खुर्द पुलिस थाना जिला जयपुर को रिहा करने के आदेश दिए हैं। न्यायालय के आदेश पर आरोपी की ओर से 50-50 हजार रुपए की दो सुदृढ़ व संतोषप्रद जमानतें व 1 लाख रुपए की राशि का स्वयं का मुचलका पेश किया गया।
अदालत की ओर से आरोपी को अनुसंधान में पूर्ण सहयोग करने, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा, गवाहो वह साक्ष्यो़ं पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालेगा एवं बिना न्यायालय की अनुमति के भारत से बाहर नहीं जाएगा की शर्तों के आधार पर जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। आरोपी के खिलाफ दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड में सचिव के पद पर तैनात ग्रामीण महिला ने थाना रेनवाल में उक्त आशय का मुकदमा दर्ज करवाया था।
दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट में बताया था कि 10 नवंबर 2022 को मोबाइल से व्हाट्सएप कॉल व 3 वीडियो कॉल आए। इसे धमकाया की इसके घर में उन्होंने डिवाइस लगाकर इसके अश्लील वीडियो वह फोटो रिकॉर्ड कर ली है जिसे इसके परिवार, रिश्तेदार, गांव व सोशल मीडिया पर वायरल करेंगे। अगर ऐसा नहीं चाहते तो 10 लाख रुपए देकर मामले को निपटा लो...। पुलिस थाना रेनवाल ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 387, 454 354 (ग) मे गिरफ्तार किया गया। आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। आरोपी के वकील गोपीचंद कुमावत ने न्यायालय को बताया कि वह थल सेना में सरकारी कर्मचारी है उसका पूर्व में कोई अपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और नहीं इस प्रकरण से कोई उसका संबंध व सरोकार है इसलिए उसे जमानत पर छोड़ा जाए। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद उक्त आदेश दिए।