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भीलवाड़ा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत सभी पेंशन योजना के लाभार्थियों को प्रतिवर्ष दिसम्बर माह तक ई मित्र केन्द्र पर जाकर वार्षिक सत्यापन करवाया जाना आवश्यक हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक ने बताया कि पेंशन योजना के सरलीकरण व ऑटो अप्रूवल का दुरुपयोग होने की विभाग को शिकायत प्राप्त होने के कारण अब विभाग ने प्रार्थी का बायोमेट्रिक सत्यापन आवश्यक कर दिया है।
विभाग को मिली जानकारी के अनुसार कई स्थानों पर पेंशनर की मृत्यु उपरांत उसके मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त कर उसका वार्षिक सत्यापन कर लिया जाता है। ऐसी अनियमितताओं पर काबू पाने के लिए केवल बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से ही पेंशन स्वीकृति एवं पेंशन सत्यापन करने के निर्देश जारी किए गए है। उन्होंने कहा कि सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स जिन्होंने वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया है, वे नजदीकी ई-मित्र कियोस्क, राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ई-मित्र प्लस आदि केन्द्रों पर जाकर अपना वार्षिक सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित करें। यदि किसी पेंशनर्स का अंगुली की छाप से बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं हो पा रहा है तो ऐसी स्थिति में आईरिस स्कैन से भी पेंशनर्स का वार्षिक सत्यापन करवाया जा सकेगा।