हत्या व लूट के तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास

बोलेरा गाड़ी छीनकर बदमाश सड़क किनारे पटक गये थे लाश

शैलेश माथुर की रिपोर्ट 

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सांभरझील (जयपुर)। अपर सैशन न्यायाधीश संख्या-1 सांभरलेक बृजेश कुमार ने लूट एवं हत्या के तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है। सजा सुनाये जाने के दौरान तीनों अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में ही थे। परिवादी के वकील शेख शमीमुलहक ने बताया कि अभियुक्त ताजू सिंह पुत्र सज्जन सिंह, निवासी इन्दोखा थाना गच्छीपुरा जिला नागौर, गोपालराम उर्फ गोपाल झूरिया पुत्र शेराराम उर्फ सोलाराम, निवासी मुन्दड़ा थाना साडवा, जिला चूरू व गज्जू उर्फ गजेन्द्र पुत्र मेघ सिंह उर्फ उम्मेद सिंह, निवासी खारिया कन्नीराम थाना सालासर जिला चूरू ने 24 अप्रेल 2014 को हत्या की घटना को अंजाम दिया तथा उसकी गाड़ी, रूपये व सामान छीनकर भाग गये थे। 

मृतक कालूराम गुर्जर बोलेरा गाड़ी को रात आठ बजे बड़ के बालाजी महिन्द्रा स्टाॅक यार्ड से लेकर जोधपुर के लिये रवाना हुआ था, उसका भाई भी पीछे पीछे कम्पनी की गाड़ी लेकर जोधपुर जा रहा था, उसने उसके भाई को बार बार फोन किया लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। थोड़ी देर के बाद राजू बावरिया नाम के व्यक्ति ने रात को करीब दस बजे फोन उठाया तो उसने बताया कि यह फोन तो उसे रोड के किनारे मिला है, जब वह वापस किशनगढ दूदू आया और दूदू से नरायना रोड पर पहुंचा तथा अपने भाई को तलाश किया तो साखून रोड पर उसके भाई कालूराम की लाश मिली उसके हाथ पैर बंध हुये थे। 

इस मामले में मृतक के भाई गोपाल पुत्र श्योजीराम की ओर से नरायना थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी। इस मामले में पुलिस थाना नरायना ने आईपीसी की धारा 394, 302 में अनुसंधान कर उक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आरोप पत्र अधिनस्थ न्यायालय में पेश किये गये थे। एडीजे सांभर ने आरोप साबित होने पर प्रत्येक अभियुक्त को आजीवन कारावास तथा 25-25 हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनायी। न्यायालय ने अभियुक्तगण पर अधिरोपित कुल जुर्माना राशि 2 लाख 25 हजार रूपये प्रतिकर के रूप में कालूराम के पिता श्योजीराम को दिये जाने के आदेश भी दिये। न्यायालय ने उक्त राशि पर्याप्त नहीं मानते हुये पीड़ित प्रतिकर स्कीम के अन्तर्गत प्रतिकर देने हेतु निर्णय की प्रति अनुशंषा सहित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भिजवाने के लिये भी आदेश दिये।