बिजयनगर में बुलडोजर कार्रवाई रोकने की मांग
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जयपुर। एसोसियशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (एपीसीआर) राजस्थान चैप्टर का एक प्रतिनिधिमंडल बिजयनगर, जिला ब्यावर पहुंचा, जिसमें नेशनल असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर एडवोकेट एम. हुज़ेफ़ा, असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर प्रकृति, महासचिव मुज़म्मिल रिज़वी और असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर रब्बे ख़ान शामिल थे।

प्रतिनिधिमंडल ने बिजयनगर स्थित जामा मस्जिद और कब्रिस्तान कमेटी के जिम्मेदारों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को विस्तार से सुना। कमेटी ने बताया कि नगर पालिका ने जामा मस्जिद और क़ब्रिस्तान को अवैध निर्माण क़रार देते हुए उन्हें कागज़ात प्रस्तुत करने का नोटिस जारी किया है। इस संदर्भ में एपीसीआर ने कमेटी को उचित क़ानूनी कार्रवाई करने की सलाह दी और उन्हें न्यायिक प्रक्रिया का सहारा लेने के लिए प्रेरित किया।

एपीसीआर द्वारा क़ानूनी हस्तक्षेप के बाद, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुरूप नगर पालिका को नोटिस पर जवाब देने का निर्देश दिया गया। इस प्रक्रिया के तहत मस्जिद कमेटी को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए 15 दिन का समय प्रदान किया गया। इसके अलावा, एपीसीआर ने जामा मस्जिद और क़ब्रिस्तान के हितों की रक्षा के लिए वक़्फ़ ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट जयपुर में पिटीशन भी दायर की।

इसके साथ ही, एपीसीआर ने ब्यावर पुलिस और प्रशासन की एकतरफ़ा कार्रवाई पर कड़ा ऐतराज़ जताते हुए बिजयनगर में संभावित बुलडोज़र कार्रवाई को तत्काल रोकने की मांग की है। एपीसीआर को मिली जानकारी के अनुसार तथाकथित ब्लैकमेलिंग कांड के आरोपियों के परिवारों और जामा मस्जिद को नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण के आधार पर नोटिस भेजे गए हैं। एपीसीआर का मानना है कि घटना के तुरंत बाद इन नोटिसों का जाना संयोग नहीं हो सकता, जिससे प्रशासन की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं।

बुलडोज़र कार्रवाई की आशंका को देखते हुए एपीसीआर ने प्रशासन से मांग की  है कि वह निष्पक्ष और न्यायसंगत प्रक्रिया का पालन करे तथा किसी भी समुदाय के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने से बचे। (प्रेसनोट) 










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जयपुर। एसोसियशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (एपीसीआर) राजस्थान चैप्टर का एक प्रतिनिधिमंडल बिजयनगर, जिला ब्यावर पहुंचा, जिसमें नेशनल असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर एडवोकेट एम. हुज़ेफ़ा, असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर प्रकृति, महासचिव मुज़म्मिल रिज़वी और असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर रब्बे ख़ान शामिल थे।

प्रतिनिधिमंडल ने बिजयनगर स्थित जामा मस्जिद और कब्रिस्तान कमेटी के जिम्मेदारों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को विस्तार से सुना। कमेटी ने बताया कि नगर पालिका ने जामा मस्जिद और क़ब्रिस्तान को अवैध निर्माण क़रार देते हुए उन्हें कागज़ात प्रस्तुत करने का नोटिस जारी किया है। इस संदर्भ में एपीसीआर ने कमेटी को उचित क़ानूनी कार्रवाई करने की सलाह दी और उन्हें न्यायिक प्रक्रिया का सहारा लेने के लिए प्रेरित किया।

एपीसीआर द्वारा क़ानूनी हस्तक्षेप के बाद, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुरूप नगर पालिका को नोटिस पर जवाब देने का निर्देश दिया गया। इस प्रक्रिया के तहत मस्जिद कमेटी को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए 15 दिन का समय प्रदान किया गया। इसके अलावा, एपीसीआर ने जामा मस्जिद और क़ब्रिस्तान के हितों की रक्षा के लिए वक़्फ़ ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट जयपुर में पिटीशन भी दायर की।

इसके साथ ही, एपीसीआर ने ब्यावर पुलिस और प्रशासन की एकतरफ़ा कार्रवाई पर कड़ा ऐतराज़ जताते हुए बिजयनगर में संभावित बुलडोज़र कार्रवाई को तत्काल रोकने की मांग की है। एपीसीआर को मिली जानकारी के अनुसार तथाकथित ब्लैकमेलिंग कांड के आरोपियों के परिवारों और जामा मस्जिद को नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण के आधार पर नोटिस भेजे गए हैं। एपीसीआर का मानना है कि घटना के तुरंत बाद इन नोटिसों का जाना संयोग नहीं हो सकता, जिससे प्रशासन की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं।

बुलडोज़र कार्रवाई की आशंका को देखते हुए एपीसीआर ने प्रशासन से मांग की  है कि वह निष्पक्ष और न्यायसंगत प्रक्रिया का पालन करे तथा किसी भी समुदाय के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने से बचे। (प्रेसनोट)