चेक अनादरण मामले में अभियुक्त को दोष मुक्त किया

शैलेश माथुर की रिपोर्ट 

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सांभरझील। अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट डॉ ऋचा कौशिक ने चेक अनादरण के मामले में अभियुक्त ताराचंद माली पुत्र रघुनाथ निवासी छतरियों का कुआं, सदाशिव व्यास मार्ग मार्ग, सांभर को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया। अभियुक्त के अधिवक्ता लालचंद कुमावत ने न्यायालय को बताया कि परिवादी नाथूलाल पुत्र गणेशलाल निवासी टाटी धर्मशाला के पास, सांभर की ओर से अभियुक्त को दिये 7 लाख रुपए उधारी के मामले में जो परिवाद पेश किया गया है उसके मुताबिक वह साबित करने में पूरी तरह से असफल रहा है। 

न्यायालय को यह भी बताया कि अभियुक्त ने कब और किसके सामने तथा किस आधार पर अभियुक्त को चेक पर हस्ताक्षर करके दिए थे इस बारे में भी बयानों में भी अनेक तरह का विरोधाभास है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस व प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 से दोष मुक्त करने के आदेश दिए।