आरटीआई सूचना नहीं देने पर ग्राम विकास अधिकारी पर जुर्माना

प्रकाश चपलोत जैन 

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भीलवाडा। राजस्थान राज्य सूचना आयोग  ने ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी द्वारा सूचना नहीं देने पर ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ जुर्माना लगाया है। अपीलार्थी मोतीलाल सिंघानिया निवासी भीलवाड़ा ने बताया कि ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत भगवानपुरा, तहसील मांडल भीलवाड़ा से सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सूचना मांगी गई थी। लेकिन सूचना नही दी गई जिस पर प्रथम अपील के बाद द्वितीय अपील राजस्थान राज्य सूचना आयोग में की गई। जिस पर आयुक्त राज्य सूचना आयोग ने अपील का निस्तारण करते हुए। ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत भगवानपुरा के खिलाफ 2000 रूपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही सूचना 21 दिन में निशुल्क देने का आदेश दिया।