अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस पर विशेष

भारत में आपदा प्रबंधन : एक दिशा दृष्टि 

लेखक : प्रशांत सिन्हा

(लेखक पर्यावरण विषयक मामलों के जानकार हैं।)

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आपदा प्रबंधन से तात्पर्य प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं के दौरान जीवन और संपत्ति के संरक्षण से है।  हमारे देश में आपदा प्रबंधन अधिनियम 12 दिसंबर, 2005 को लोकसभा द्वारा और 28 नवंबर, 2005 को राज्य सभा द्वारा पारित किया गया था। इसे 23 दिसंबर, 2005 को भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी। इस अधिनियम में भारत के प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) की स्थापना की गयी है। एनडीएमए में एक उपाध्यक्ष सहित एक बार में नौ से अधिक सदस्य नहीं होते हैं। इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। एनडीएमए जिसे शुरू में कार्यकारी आदेश द्वारा 30 मई 2005 को स्थापित किया गया था, 27 सितंबर 2005 को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत गठित किया गया । एनडीएमए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के साथ नीतियों, योजनाओं, दिशानिर्देशों, सर्वोत्तम प्रथाओं और समन्वय के लिए जिम्मेदार है। वहीं (एसडीएमए) आपदा प्रबंधन के लिए और आपदाओं के लिए एक ही समय पर, प्रभावी और समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार है। यह देश की योजनाओं को तैयार करने में राज्य के अधिकारियों द्वारा पालन किए जाने वाले दिशा-निर्देशों को निर्धारित करने के लिए भी जिम्मेदार है। यह एजेंसी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। यह आपदा से निपटने और संकट की अवधि में क्षमता निर्माण पर भी ध्यान केंद्रित करती है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) भारतीय विशेष बल हैं, जिनका गठन एक खतरनाक आपदा स्थिति या आपदा के लिए विशेष प्रतिक्रिया के उद्देश्य से किया गया है। केंद्रीय बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रमुख मदों पर किया गया व्यय लगभग 1700 करोड़ था। वर्तमान में, केंद्र और राज्य सरकारें आपदा प्रबंधन पहल के लिए लागत साझा करती हैं। केंद्र और राज्यों के बीच लागत-साझाकरण पैटर्न है: (i) उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10, और (ii) अन्य सभी राज्यों के लिए 75:25। राज्य आपदा प्रबंधन कोष 1.6 लाख करोड़ रुपये में (केंद्र की हिस्सेदारी 1.2 लाख करोड़ रुपये) है। 1 जून 2016 को, भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी ने भारत की आपदा प्रबंधन योजना शुरू की, जो आपदाओं की रोकथाम, शमन और प्रबंधन के लिए एजेंसियों को सहायता और दिशा प्रदान करती है। आपदा प्रबंधन अधिनियम के लागू होने के बाद से यह राष्ट्रीय स्तर पर पहली योजना है। भारत अपनी अनूठी भू-जलवायु परिस्थितियों के कारण पारंपरिक रूप से प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील रहा है। देश में बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूकंप और भूस्खलन एक आवर्ती घटना हैं।

गौरतलब है कि देश में 2001 से अब तक कुल 100 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं और इन आपदाओं के कारण लगभग 83,000 लोगों की जान चली गई हैं। यदि नुकसान को मौजूदा कीमतों के साथ समायोजित किया जाता है, तो घाटा 13 लाख करोड़ रुपये या भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के प्रति चौंका देने वाला होता है। सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत क्योंकि लगभग 60% भूभाग विभिन्न तीव्रता के भूकंपों से ग्रस्त है; 40 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र बाढ़ की चपेट में है; कुल क्षेत्रफल का लगभग 8% चक्रवात से ग्रस्त है और 68% क्षेत्र सूखे के लिए अतिसंवेदनशील है। 1990 - 2000 के दशक में, देश में औसतन लगभग 4344 लोगों की जान चली गईं और हर साल लगभग 30 मिलियन लोग आपदाओं से प्रभावित हुए हैं। निजी, सामुदायिक और सार्वजनिक संपत्ति के मामले में नुकसान खगोलीय रहा है। 

वैश्विक स्तर पर देखें तो प्राकृतिक आपदाओं को लेकर जन मानस में काफी चिंता रही है। भले ही पर्याप्त वैज्ञानिक और भौतिक प्रगति हुई हो, आपदाओं के कारण जान-माल की हानि कम नहीं हुई है। वास्तव में, जान माल का नुकसान बढ़ गया है। यह इस पृष्ठभूमि में था कि 1989 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1990 - 2000 के दशक को प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया था। उसका उद्देश्य जान-माल की हानि को कम करना और ठोस अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई के माध्यम से सामाजिक आर्थिक क्षति को सीमित करना था। विशेष रूप से जो अक्टूबर, 1999 में उड़ीसा में सुपर साइक्लोन और भुज में भूकंप आया था। जनवरी, 2001 में गुजरात में भूकंप को विविध वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग, वित्तीय और सामाजिक प्रक्रियाओं को शामिल करते हुए एक बहुआयामी प्रयास , बहु-विषयक और बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाने की और विकास योजनाओं और रणनीतियों में जोखिम में कमी को शामिल करने की आवश्यकता को रेखांकित किया था। पिछले कुछ वर्षों में, भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण में एक आदर्श बदलाव लाया गया है। नया दृष्टिकोण इस विश्वास से आगे बढ़ता है कि विकास तब तक टिकाऊ नहीं हो सकता जब तक कि आपदा न्यूनीकरण को विकास प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाता है। दृष्टिकोण की एक और आधारशिला यह है कि शमन को विकास के सभी क्षेत्रों में बहु-विषयक होना चाहिए। नई नीति इस विश्वास से भी निकलती है कि राहत और पुनर्वास पर खर्च की तुलना में अधिक लागत प्रभावी है।  आपदा प्रबंधन इस देश के नीतिगत ढांचे में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जो गरीब और वंचित हैं और जो आपदाओं के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, उनके लिए आपदा प्रबन्धन बहुत ज़रुरी है।  इस दिशा में सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं जिसमें संस्थागत तंत्र, आपदा रोकथाम रणनीति, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, आपदा शमन, तैयारी और प्रतिक्रिया और मानव संसाधन विकास शामिल हैं। इसमें अपेक्षित इनपुट, हस्तक्षेप के क्षेत्र और राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर शामिल होने वाली एजेंसियों की पहचान की गई है और यह सब रोडमैप में सूचीबद्ध हैं। इस रोडमैप को सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के साथ साझा किया गया है। भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों, और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को सलाह दी गई है कि वे राष्ट्रीय रोडमैप को व्यापक गाइडलाइन के रूप में लेते हुए अपने संबंधित रोडमैप विकसित करें। 

सीबीएसई बोर्ड से संबद्ध सभी स्कूलों में आपदा प्रबंधन को पहले से ही एक अनिवार्य विषय बना दिया गया है और यह युवा और रचनात्मक दिमाग को इस बात से परिचित कराने के लिए किया गया है कि आपदा का क्या मतलब है और इसे कैसे प्रबंधित किया जाए। यह प्राकृतिक आपदाओं के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता पैदा करने में मदद करेगा और उसी के प्रति उनकी भेद्यता को कम करेगा और उन्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से कठिन भी बनाएगा। स्कूल में बच्चों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाना एक महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि किसी भी आपात स्थिति में वे सबसे अधिक असुरक्षित होते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, दृढ़ता से महसूस करता है कि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संरचनात्मक, साथ ही गैर-संरचनात्मक हस्तक्षेप होना चाहिए। संरचनात्मक हस्तक्षेप में स्कूल भवनों के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों पर सख्त जांच शामिल होगी, जबकि गैर-संरचनात्मक का अर्थ होगा आपदा प्रबंधन के बारे में कर्मचारियों, शिक्षकों और छात्रों को शिक्षित करना। संबंधित मंत्रालय इस बात पर जोर देता है कि प्रत्येक स्कूल शैक्षणिक संस्थानों, आपातकालीन अधिकारियों, शिक्षकों, छात्रों और यहां तक ​​कि बड़े पैमाने पर समुदाय को लक्षित करते हुए हर एक स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम अपनाए। इस कार्यक्रम के तहत, छात्र सुरक्षा उपायों के बारे में सीखते हैं, इस प्रकार वे भविष्य के आपदा प्रबंधक बनते हैं, जबकि समुदाय को शिक्षित करने के माध्यम से एक आपदा प्रतिरोधी समाज का निर्माण किया जाता है। बच्चों को शिक्षित करने के कुछ तरीके और साधन हैं: • अभियानों, रैलियों आदि के माध्यम से जागरूकता पैदा करना। • आग की आपदाओं और भूकंपों के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन • प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण • कमांड और नियंत्रण की एक स्पष्ट तस्वीर, ताकि ऐसे मामले में आपात स्थिति में कोई अराजकता-अफरातफरी नहीं हो • अग्निशामक यंत्र का उपयोग ।दुनिया भर के स्कूलों पर बीते बरसों में हुए आतंकवादी हमलों को दृष्टिगत रखते हुए भारत को भी ऐसी किसी भी घटना के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। पेशेवर सलाहकारों द्वारा छात्रों को बंधक स्थिति में व्यवहार करने के तरीकों के बारे में कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं। ओडिशा के कॉलेजों में भी प्रथम वर्ष के दौरान आपदा प्रबंधन पर एक पाठ्यक्रम अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। कुल मिलाकर, हम कह सकते हैं कि भारत में आपदा प्रबंधन अच्छी तरह से आकार ले रहा है, हालांकि चुनौतियां बहुत अधिक हैं क्योंकि इसका पैमाना बहुत अधिक है। (लेखक का अपना अध्ययन एवं अपने विचार हैं)