प्रकाश चपलोत जैन
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भीलवाड़ा। शहर के 60 से अधिक कॉलोनियों को चंबल का पानी मुहैया नहीं कराने के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच के न्यायाधिपति एम एन श्रीवास्तव व विनोद कुमार भारवानी ने राज्य सरकार सहित जिला कलेक्टर भीलवाड़ा आशीष मोदी,नगर विकास न्यास सचिव अजय आर्य,अधीक्षण अभियंता पीएचईडी चंबल प्रोजेक्ट को भीलवाड़ा निवासी पर्यावरणविद् बाबूलाल जाजू की अधिवक्ता अश्विनी चैबीसा के मार्फत दायर जनहित याचिका में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
जाजू ने याचिका में बताया इन कॉलोनीवासियों को स्वच्छ पेयजल प्राप्त करने का संवैधानिक अधिकार हे एवं जिला कलक्टर मोदी, नगर विकास न्यास व पीएचईडी के अधिकारियों में आपसी समन्वय की कमी के चलते कॉलोनीवासियों को पिछले अनेक वर्षों से चम्बल का पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जाजू ने यह भी बताया कि चंबल का पानी भीलवाड़ा सहित आसपास के गांवों को भी उपलब्ध हो रहा है तो फिर इन 60 कॉलोनीवासियों को क्यों वंचित रखा जा रहा है।