इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारण्टी योजना पर अमल करने के निर्देश
शैलेश माथुर की रिपोर्ट
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सांभरझील (जयपुर)। प्रदेश सरकार की मंशा है कि ग्रामीण क्षेत्र की तर्ज पर अब शहरी क्षेत्रों में 100 दिवसीय इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारण्टी योजना के तहत लोगों को राेजगार उपलब्ध करवाया जाये, इसके लिये बाकायदा स्वायत्त शासन विभाग की ओर से पूरा खाका तैयार कर इस पर अमल सुनिश्चित किये जाने के लिये दिशा निर्देश भी दिये जा चुके है। स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं संयुक्त सचिव हृदेश कुमार शर्मा की ओर से संविदा पदों को भरने के लिये जिला कलक्टर को भी लिखा गया है।
उल्लेखनीय है कि उक्त योजना में अधिक से अधिक लोग को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिये किस प्रकार से कार्य योजना पर नगरपालिकाओं को अमल करना है इसके लिये खुद प्रदेश के मुख्य सचिव की ओर से इसकी सम्पूर्ण जानकारी वीडियों क्रान्फ्रेस के जरिये समझायी भी जा चुकी है। कार्य योजना से सम्बन्धित सूचना को गूगल ड्राइव पर डालने व उन्हें इस आशय की सूचना भिजवाये जाने के लिये पहले से ही निर्देश दिये प्रदान किये गये है। रोजगार गारण्टी में ये होंगें काम : इस योजना 18 साल से 60 साल तक का कोई भी व्यक्ति इस योजना में आवेदन कर रोजगार प्राप्त कर सकता है।
इस योजना का लाभ लेने के लिए अपने वार्ड पार्षद से संपर्क कर आवेदन करना होगा। इसके अन्तर्गत सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण का कार्य, उद्यान संधारण संबंधी कार्य, फुटपाथ डिवाइडर, सार्वजनिक स्थान पर लगे हुए पौधों को पानी देने व संधारण का कार्य, नगरीय निकायों वन उद्यानिकी व कृषि विभाग के अधीन नर्सरी में पौधे तैयार करने का कार्य, शमशान व कब्रिस्तान में सफाई व वृक्षारोपण संबंधी कार्य, उद्यानिकी से संबंधित कार्य, वानिकी से संबंधी कार्य, तालाब, गिनाणी, टांके, बावड़ी, जोहड़ आदि की मिट्टी निकालने, सफाई व सुधार संबंधी कार्य, रेन वाटर, हार्वेस्टिंग का निर्माण मरम्मत व सफाई संबंधी कार्य, जल स्रोतों के पुनरुद्धार संबंधी कार्य, सार्वजनिक सामुदायिक शौचालय में मूत्त्रालयो की सफाई व रखरखाव, नाला नालियों की सफाई का कार्य, सड़क व सार्वजनिक स्थलों पर झाड़ियों में घास की सफाई का कार्य, निर्माण व विध्वंस कार्यों से उत्पन्न सामग्री को हटाने का कार्य, अतिक्रमण व अवैध बोर्ड, होल्डिंग, बैनर आदि हटाने का कार्य, सड़क डिवाइडर रेलिंग दीवार सार्वजनिक स्थानों पर रंगाई पुताई सहित कई प्रकार के कार्य राज्य सरकार द्वारा करवाये जायेंगे।
इस मामले में ईओ मनीषा यादव से बात करने पर उन्होंने बताया कि सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसरण में हमारे स्तर से इसकी तैयारियों को प्रारंभिक स्तर पर शुरू कर दिया गया है। कोई भी पात्र व्यक्ति निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन पेश कर सकता है। विभाग से आगामी आदेश प्राप्त होने पर उसी अनुरूप कार्यवाही की जायेगी। वहीं जानकारी में यह भी आया है कि रोजगार के लिये आवेदन फार्म नगरपालिका कार्य से मांगे जाने पर एक बाबू से दूसरे बाबू के पास भेजा जा रहा है तथा बताया जा रहा है कि जरूरतमंद लाेगों को फार्म प्राप्त करने के लिये वार्ड पार्षद के पास भेजा जा रहा है।