बाल विवाहों को लेकर भीलवाड़ा प्रशासन हुआ मुस्तेद

प्रकाश चपलोत जैन

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भीलवाड़ा। जिले में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अक्षय तृतीया (आखातीज) पर्व 03 मई एवं पीपल पूर्णिमा 16 मई के अवसर पर होने वाले सैकडों बाल विवाहों की रोकथाम के लिये जिला कलक्टर आशीष मोदी ने बुधवार को सख्त दिशा-निर्देश जारी किये है। मोदी ने बताया कि इस बार गांव में पदस्थापित विभिन्न विभागों के कर्मचारियों, अधिकारियों बीट कांस्टेबल, पटवारियों, ग्राम पंचायत सचिवों, ग्राम सेवक, कृषि पर्यवेक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, अध्यापकों के साथ ही सरपंच एवं वार्ड पंचों की भी जिम्मेदारी होगी। की उनके क्षेत्र में बाल विवाह न हो पायें। साथ ही बाल विवाह सम्पन्न कराने में सहयोगी प्रिंटिंग प्रेस वाले, हलवाई, बैंड बाजे वाले, पंडित, टेन्ट वाले इत्यादि के खिलाफ भी बाल विवाह में सहयोग करने पर कार्यवाही होगी। साथ ही बाल विवाह होने पर निकट के पुलिस स्टेशन में सूचना देने के लिए पाबंद किया जायेगा।