बेरोजगारी भत्ते के लिए स्कूल या अस्पताल में 4 घंटे करना होगा काम

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जयपुर। राजस्थान के कौशल नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री अशोक चांदना ने विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा इस बजट घोषणा में बेरोजगार आशार्थियों की निर्धारित संख्या को 1 लाख 60 हजार से बढ़ाकर 2 लाख  किया गया है। साथ ही कुछ नए नियम भी जोड़े गए हैं। उन्होंने बताया कि नये प्रावधानों के तहत बेरोजगार आशार्थी को प्रशिक्षण लेकर स्वयं को तैयार करना होगा। प्रशिक्षण के दौरान उसे भत्ता दिया जाएगा। यदि फिर भी वह बेरोजगार रहेगा तो उसे गांव के सामुदायिक केन्द्र में, स्कूल में या अस्पताल में चार घंटे सेवाएं देनी होंगी। उन्होंने कहा कि प्रावधान बन चुके हैं, इन्हें शीघ्र लागू कर दिया जाएगा। 

चांदना प्रश्न काल में इस संबंध में विधायकों द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि बाड़मेर जिले में 12 हजार 104 व्यक्तियों ने बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन किया है। उसमें से 5211 आवेदनों को किसी कमी के कारण वापस लौटाया गया है तथा पूर्ण रूप से भरकर देने के लिए कहा गया है। 516 आवेदनों को किसी न किसी कारण से रद्द किया गया है। उन्होंने बताया कि मात्र 11 आवेदन ऎसे हैं, जिनकी जांच की जानी लम्बित है। उन्होंने बताया कि 4 हजार 11 आवेदनों का सत्यापन पूरा हो चुका है, जिसमें से 2 हजार 37 को भत्ता मिल रहा है। इसके अलावा 318 आशार्थी ऎसे हैं, जिन्हें भत्ता मिलने का समय पूरा हो चुका है। 

उन्होंने बताया कि घोषणा पत्र में राज्य के सभी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने की घोषणा नहीं की गई थी। शिक्षित बेरोजगार को 3500 रुपये प्रति माह तक देना तय किया गया था, जहां न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक रखी गई थी।  

इससे पहले चांदना ने विधायक हमीर सिंह  भायल के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि वर्तमान में प्रदेश में पंजीकृत स्नातक बेरोजगार आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ता देने हेतु राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना संचालित नहीं है, अपितु मुख्यमंत्री युवा संबल योजना- 2019, माह फरवरी 2019 से संचालित है। राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना- 2012 (अक्षत योजना) 31 जनवरी 2019 तक ही लागू थी। उन्होंने मुख्यमंत्री युवा संबल योजना- 2019 का विस्तृरत विवरण सदन की मेज पर रखा।

उन्होंने बताया कि जिला रोजगार कार्यालय, बाड़मेर में 30 जून, 2021 को विभिन्न शैक्षणिक योग्यताधारी कुल 23548 बेरोजगार आशार्थी पंजीकृत हैं। उक्त सभी पंजीकृत बेरोजगार आशार्थी बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र नहीं हैं। बेरोजगारी भत्ता केवल प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत स्नातक व अधिक शैक्षणिक योग्यताधारी तथा मुख्यमंत्री युवा संबल योजनान्तर्गत अन्य अनिवार्य शर्तों को पूर्ण करने वाले बेरोजगार आशार्थियों को दिया जाता है और योजना प्रारम्भ से माह 30 जून 2021 तक कुल 2332 बेरोजगार आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा चुका है। उक्त योजनान्तलर्गत पुरूष आशार्थियों को 3000 रूपये प्रतिमाह तथा महिला, ट्रांसजेण्डर व विशेष योग्यजन को 3500 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जा रहा है। 

चांदना ने बताया कि राज्य सरकार के बजट घोषणा वर्ष 2021-22 के बिन्दु संख्या 56 के द्वारा मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना की वर्तमान दरों में 1000 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि के साथ अधिकतम आशार्थियों की निर्धारित तय सीमा 1 लाख 60 हजार में भी वृद्धि करते हुए 2 लाख प्रस्तावित की गई है। योजना के दिशा-निर्देश जारी किये जाने हेतु पत्रावली वित विभाग को प्रेषित की जा चुकी है। स्वीकृति उपरांत नवीन भत्ता दिया जायेगा।