प्रेमी प्रेमिका को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई

दो बच्चों की मां ने प्रेमी संग मिलकर की पति की हत्या

शैलेश माथुर की रिपोर्ट 

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सांभरझील। दो बच्चों की मां द्वारा प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने का आरोप सिद्ध पाए जाने पर  अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या 2  नीरज भामू ने योगेश पुत्र बिरदीचंद उम्र 25 साल निवासी बलाईयों का मोहल्ला, हिरनोदा पुलिस थाना फुलेरा व मृतक की पत्नी हेमलता पत्नी दिनेश उम्र  28 वर्ष निवासी बलाईयों का मोहल्ला, हिरनोदा को आईपीसी धारा  302 के अंतर्गत आजीवन कठोर कारावास व दस हजार रुपए जुर्माना, धारा 201 में 4 वर्ष का कठोर कारावास व दो हजार रुपए जुर्माना, धारा 120 भी में 7 वर्ष का कठोर कारावास व दो हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया है।  दोनों अभियुक्तों की उक्त सजा साथ-साथ चलेगी। हत्या की इस वारदात को वर्ष 2021 में अंजाम दिया गया था। दोनों अभियुक्त तभी से ही न्यायिक अभिरक्षा में थे। 

मृतक की पत्नी के दो छोटे बच्चे हैं। न्यायालय में आभियुक्तों के बीच घटना से पहले मोबाइल पर आपस में हुई बातचीत का रिकॉर्ड भी पेश किया गया। मृतक दिनेश कलर पेंट का काम करता था। मृतक के भाई गोवर्धन वर्मा ने फुलेरा थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया था। राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक नवीन शर्मा ने न्यायालय में बताया कि 4 मार्च को रात को मृतक का बड़ा भाई दिनेश गैलरी में खाट डालकर सो रहा था। उसकी भाभी हेमलता अपने दोनों बच्चों के साथ कमरे में सो रही थी। रात करीब 2:30 बजे उसकी मां ने गेट बजाया तथा बताया कि दिनेश का कोई गला काट गया है और वह मर चुका है। इस मामले में अपर लोक अभियोजक नवीन शर्मा ने पैरवी करते हुए 20 गवाहों के बयान लेखबद्ध करवाए तथा 69 दस्तावेज प्रदर्शित किए।