नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर होगी कार्रवाई
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जयपुर। नगर निगम जयपुर हैरिटेज आयुक्त अभिषेक सुराणा ने हैरिटेज निगम कार्यालय परिसर में रेड स्पॉट की रोकथाम हेतु तम्बाकू, गुटखा, बीडी, सिगरेट आदि सेवन पर रोक लगाते हुए सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं कार्यालय में आने वाले नागरिकों को पाबंद किया है कि वे तम्बाकू, गुटखा, सिगरेट, पान आदि का सेवन कर कार्यालय परिसर में ना थूकें।
आयुक्त सुराणा के आदेश के अनुसार जो भी व्यक्ति कार्यालय परिसर में तम्बाकू आदि का सेवन करता पाया गया तो उसके विरूद्ध राजस्थान नगर पालिका (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन) उपविधियाँ 2019 के अनुसार 200/- रूपये का जुर्माना लगाया जायेगा।