आर्थिक अपराध पर 2.40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया

शैलेश माथुर की रिपोर्ट 

www.daylife.page 

सांभरझील। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋचा कौशिक में आर्थिक अपराध का मामला दोष सिद्ध पाए जाने पर अभियुक्त रामेश्वर लाल जाट निवासी ग्राम त्योदा, तहसील फुलेरा मुख्यालय सांभर लेक जिला जयपुर ग्रामीण को दो लाख चालीस हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। साथ ही आदेश दिया है कि अभियुक्त रामेश्वरलाल जाट धारा 357 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत उक्त अर्थदण्ड की 2,40,000/- रूपये (अक्षरे दो लाख चालीस हजार रूपये) की राशि परिवादी जगदीश चूला को बतौर प्रतिकर अदा करे। अर्थदण्ड की राशि न्यायालय में जमा होने पर बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार परिवादी को अदा की जाए। न्यायालय ने फैसले में लिखा है कि यदि अभियुक्त द्वारा कोई अवधि न्यायिक या पुलिस अभिरक्षा में व्यतीत की गयी है तो वह अवधि अभियुक्त की मूल सजा में मुजरा की जावे।

परिवादी जगदीश चूला के वकील प्रेमचंद भहडा की ओर से  3 जुलाई को अभियुक्त.रामेश्वरलाल जाट के विरूद्ध परिवाद अंतर्गत धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम, इस आशय का पेश किया कि परिवादी व अभियुक्त के मध्य आपसी जान पहचान के कारण पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अक्षरे एक लाख नब्बे हजार रूपये अभियुक्त ने नकद उधार मांगे थे। इस पर अभियुक्त ने परिवादी को एक चैक अपने हस्ताक्षर कर भुगतान हो जाने का विश्वास दिलाते हुए परिवादी को सुपुर्द किया था बैंक में खाता बंद होने से परिवादी क़ो उक्त चैक लौटा दिया। अभियुक्त ने परिवादी को उक्त चैक की राशि का भुगतान नहीं करने पर न्यायालय में परिवाद पेश किया गया था। न्यायालय ने समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त अभियुक्त को तीन माह के साधारण कारावास की भी सजा सुनाई है।