टोंक में वर्ष 2024 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत 09 मार्च को

आपसी सहमति एवं राजीनामे से सुलझेगें विवाद - डॉ. रूबीना परवीन अंसारी, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टोंक

अरशद शाहीन 

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टोंक। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टांक की सचिव, डॉ. रूबीना परवीन अंसारी नें बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं माननीय राज. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक अय्यूब ख़ान जी के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में वर्ष 2024 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिनांक 09 मार्च, 2024 को किया जाएगा। उक्त लोक अदालत के माध्यम से न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों एवं विवाद पूर्व श्रेणी के प्रकरणों को पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा करवाया जाकर निपटाया जावेगा।

राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में जानकारी देते हुये सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिरकण, टोंक डॉ. रूबीना परवीन अंसारी (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) ने बताया कि लोक अदालत विवादों के निस्तारण का एक ऐसा मंच है जहाँ दोनो पक्षों के मध्य आपसी सहमति से सौहार्दपूर्ण वातावरण में अंतिम रूप से विवाद का निस्तारण हो जाता है एवं लोक अदालत में मामला निस्तारित होने पर यदि पक्षकार द्वारा न्यायालय फीस अदा की गई है तो वह फीस भी पक्षकार को वापस लौटा दी जाती है तथा राज़ीनामे से मामला निस्तारित होने पर उसकी अपील नहीं होने से प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण भी हो जाता है। उन्होने आह्वान किया कि अधिक से अधिक लोग राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने प्रकरण रखवाकर राज़ीनामे के माध्यम से अपनें प्रकरणों का निस्तारण करवाकर लोक अदालत का लाभ प्राप्त करें।

सचिव डॉ. रूबीना ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि प्री-लिटीगेशन श्रेणी के तहत बैंक रिकवरी, बिजली, पानी आदि के ऐसे प्रकरणों की सुनवाई की जाती है जो किसी न्यायालय में लम्बित ना हो। ऐसे प्रकरण ए.डी.आर. सेन्टर एवं अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समितियों के कार्यालयों में प्राप्त होने पर दोनों पक्षकारान को नोटिस जारी कर बुलाया जाता है व प्रकरण को लोक अदालत बैंच को रैफर कर राज़ीनामे का प्रयास किया जाता है। लोक अदालत बैंच द्वारा पक्षकारान में हुए राज़ीनामे के अनुरूप अवार्ड जारी किया जाता है। 

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टोंक ने कहा कि मेरा सभी पक्षकारान से अनुरोध है कि 09.03.2024 से पूर्व अपनें लंबित एवं प्री-लिटिगेशन श्रेणी के प्रकरणों को लोक अदालत में रैफर करवाकर लोक अदालत से पूर्व आयोजित की जा रही प्री-काउंसलिंग एवं 09.03.2024 को आयोजित होनें वाली राष्ट्रीय लोक अदालत मे संबंधित न्यायालय या ए.डी.आर सेन्टर, टोंक में उपस्थित होकर इस अवसर का लाभ उठावें एवं अधिकाधिक प्रकरणों का निस्तारण करा लेवें।