सेवा दोष के लिए सांभर पोस्ट मास्टर को पांच हजार अदा करने के आदेश

पीड़िता से स्पीड पोस्ट के 17 के बजाय वसूले थे 40 रुपए

शैलेश माथुर की रिपोर्ट 

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सांभरझील। सांभर पोस्ट ऑफिस डाकघर में स्पीड पोस्ट के लिए निर्धारित 17 रुपए के स्थान पर  नाजायज 40 रुपए का शुल्क वसूलने के मामले में सेवा दोष प्रमाणित पाए जाने पर किरण देवी नागला पत्नी कैलाश नागला निवासी सूरज जी मंदिर के पास, छोटा बाजार, सांभरलेक के पक्ष में निर्णय देते हुए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जयपुर प्रथम के पीठासीन अधिकारी डॉ. सुबेसिंह यादव, अध्यक्ष व आयोग की सदस्या नीलम शर्मा ने डाक विभाग को 45 दिनों के भीतर परिवादिया को कुल 5000 रुपए अदा करने का आदेश दिया है। 

परिवादिया के अधिवक्ता रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि परिवादिया किरण देवी की ओर से 18 सितंबर 2015 को एक की स्पीड पोस्ट करवाई गई थी जिसका कुल वजन 30 ग्राम हुआ था लेकिन सांभर पोस्ट मास्टर की ओर से 40 रुपए की राशि प्राप्त की गई। पीड़िता के अधिवक्ता ने आयोग को बताया कि 50 ग्राम तक का निर्धारित शुल्क 17 रुपए होते हैं लेकिन सांभर डाकघर की ओर से किसी भी बात को नहीं सुनते हुए कहा गया कि यहां तो यही चार्ज लिया जाएगा। 

इस प्रकार सांभर  डाक घर द्वारा स्पीड पोस्ट के 17 रुपए के स्थान पर 23 रुपए अधिक वसूल करने को सेवा दोष मानते हुए प्रामाणिक तथ्य पेश किए गए थे। परिवादिया की ओर से अधीक्षक डाकघर जयपुर देहात मंडल को शिकायत दर्ज करने पर 23 रुपए की क्षतिपूर्ति स्वीकृत करने पर डाकपाल सांभर ने एक चेक परिवादिया के नाम से भी जारी किया था। यह तथ्य स्वत: ही सेवा दोष में प्रमाणित पाया जाता है। तथ्यों के आधार पर जिला उपभोक्ता आयोग ने विपक्षीगण को आदेश दिया कि परिवादिया को मानसिक संताप के तीन हजार व परिवाद व्यय के दो हजार रुपए अदा करें।