टोंक जिले में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

अरशद शाहीन 

www.daylife.page 

टोंक। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव डॉ. रूबीना परवीन ने जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन संपूर्ण भारत वर्ष में किया जाना है। इसी अनुक्रम में टोंक जिले में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार किया जाना है। 

राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार लोक अदालत से पूर्व डोर स्टेप प्री-काउंसलिंग एवं मेगा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टोंक नें जानकारी देते हुए बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से मेगा विधिक जागरूकता शिविरों के आयोजन का मूल उद्देश्य यह है कि मेगा विधिक जागरूकता शिविर के माध्यम से अधिकाधिक कमज़ोर तबके के लोगों को जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाये। डॉ. रूबीना परवीन अंसारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नें आयोजित डोर स्टेप प्री-काउंसलिंग एवं विधिक जागरूकता शिविर कार्यक्रम के दौरान यह बात कही। 

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिरकरण, टोंक डॉ. रूबीना परवीन अंसारी नें कहा कि आज देश के न्यायालयों में भारी संख्या में मुकदमें लंबित चल रहे हैं। इस गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुये एवं आमजन को शीघ्र, सस्ता एवं सहज न्याय दिलाये जाने की भावना से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार समय-समय पर राष्ट्रीय लोक अदालतों तथा अन्य लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालतों के आयोजन का मूल उद्देश्य न्यायालयों में लंबित प्रकरणों एवं विवाद पूर्व स्तर के प्रकरणों का आपसी राजीनामें के माध्यम से किया जाना है जिससे की दोनों पक्षों की आपसी सहमति एवं राजीनामें से प्रकरण का निस्तारण किया जावे। इस अवसर पर उन्होनें उपस्थितजन से आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन में पूर्ण एवं आवश्यक सहयोग प्रदान किये जानें एवं अपनें प्रकरणों को राजीनामें के माध्यम से निस्तारित करवाये जानें हेतु प्रेरित किया।