48 खाद्य अनुज्ञा रजिस्ट्रेशन व 2 लाईसेंस जारी किये गये

खाद्य अनुज्ञा शिविर में खाद्य/फुटकर व्यापारियों के 100 आवेदन प्राप्त हुये जिसमें से मौके पर 

अरशद शाहीन 

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टोंक। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य कारोबार के लिए लाईसेंस और रजिस्ट्रेषन षिविर राजकीय सामुदायिक स्वा. भवन झिलाई तह. निवाई जिला टोंक में लगाया गया। षिविर में 98 फुटकर व्यापारियों के आवेदन प्राप्त हुए, जिनमं से 48 व्यापारियों को हाथों हाथ लाईसेंस मिले षिविर में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एस.एस. अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी सत्यनारायण गुर्जर व सुरेष कुमार शर्मा ने लाईसेंस और रजिस्ट्रेषन वितरित किये गये।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एस.एस. अग्रवाल ने बताया कि लाईसेंस के लिए कुल 2 व्यापारियों ने आवेदन किये, एवं रजिस्ट्रेषन के लिए कुल 98 छोटे दुकानदारों ने आवेदन कियें, जिसमे से मौके पर 2 लाईसेन्स व 48 रजिस्ट्रेषन जारी कर दियें। षिविर राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त नकाते शिव प्रसाद मदन की ओर से जारी दिषा निर्देषानुसार टोंक शहर के आस पास से जुडे खाद्य कारोबारियों के लाईसेंस एवं रजिस्ट्रेषन के लिए आगे भी जिले में शिविर लगाये जाएगें 

खाद्य सुरक्षा अधिकारी सत्यनारायण गुर्जर ने बताया कि बिना खाद्य लाईसेंस के व्यवसाय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने शहरी एवं ग्रामिणी क्षेत्र के समस्त खाद्य पदार्थ कारोबार से जुडे विक्रेताओं, निर्माताओं, थोक, फुटकर, फेरीवाले, केटरिंग, ट्रांसपोर्ट, फूड प्रोडक्षन विक्रय करने, मेडिकल स्टोर्स, स्वयं सहायता, अस्पताल, स्कूल, कॉलेजों में संचालित केंटीन, राजकीय व निजी वेयर हाउस, मदिरा दुकानें, दूध विक्रेता, डेयरी, चायपान, दुकान, मण्डी व्यापारी फल, सब्जी, मांस- अंडे विेक्रेता, हाट बाजार में खाद्य कारोबार करने वाले सभी से कहा है कि जिन व्यापारियों ने अभी तक भी लाईसेंस और रजिस्ट्रेषन नही बनाये है, वे शीघ्र षिविर में या ईमेल द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत लाईसेंस एवं रजिस्ट्रेषन प्राप्त करने के लिए आवेदन करे। अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। शिविर में खाद्य व्यापार मण्डल का सहयोग रहा।