www.daylife.page
भीलवाड़ा। विवाहों में होने वाले अपव्यय को रोकने के लिए राज्य सरकार ने सामूहिक विवाह के आयोजनों को प्रोत्साहित करने एवं बाल विवाह को रोकने के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना-2021 प्रारम्भ की गई थी।
महिला अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक नगेन्द्र कुमार तोलम्बिया ने बताया कि सामूहिक विवाह का आयोजन करने वाली रजिस्टर्ड संस्था द्वारा ऑन लाईन आवेदन करने पर वधु को 15000/- रूपये व संस्था को 3000/- रूपये प्रति जोड़ा सामूहिक विवाह अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। इसके लिए आवेदन विवाह के 15 दिन पूर्व संस्था की एसएसओ आईडी के माध्यम से ऑनलाईन किया जाना आवश्यक है।
विवाह जोड़ों की पात्रता के लिए आयु प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाणपत्र, पहचान प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र, वधु के बैंक खाते की पासबुक की फोटो प्रति ऑनलाईन अपलोड किया जाना है। वधु का बैंक खाता जन आधार कार्ड से लिंक होना आवश्यक है। योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी www.wcd.rajasthan.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।