न्यास ने कागजों में जारी किये थे भूखंड निरस्तीकरण के नोटिस

प्रकाश चपलोत जैन 

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भीलवाड़ा। नगर विकास न्यास भीलवाड़ा द्वारा पंचवटी क्षेत्र में स्थित पत्रकार कॉलोनी के लिए प्रथम चरण में 58 भूखण्ड आवासीय भूखंडों को लेकर नगर विकास न्यास ने 2 फरवरी 2016 को भूखंड शाखा द्वितीय के अपने पत्र क्रमांक 9668 के तहत कार्यालय आदेश जारी कर बताया कि 12 पत्रकारों को अंकेक्षण दल ने राज्य सरकार की नीतियों के तहत पात्र नहीं मानकर संस्था को आर्थिक हानि होना बताकर अंतर राशि वसूलने के लिए निर्देशित किया था। 

इस आक्षेप के बाद न्यास के सचिव ने उक्त आदेश के तहत 30×64 साइज के भूखंडधारी पत्रकार चेतन ठठेरा पिता रतनलाल, योगेंद्र सिंह पवार पिता किशन सिंह, लोकेश कुमार पिता रतन प्रकाश शर्मा, नरेंद्र सिंह पिता भंवरलाल गोखरू, कपिल पिता श्यामसुंदर जोशी, राजकुमार पिता हमीर लाल माली, नवीन पिता रमाकांत जोशी, महेंद्र नागोरी पिता दरियाव सिंह, श्रीमती सरोजिनी पति पुरुषोत्तम शर्मा, महावीर सोनगरा पिता स्वर्गीय सोहनलाल को अंतर राशि के रूप में 7,51,775/- रुपए मय ब्याज के तथा छोटी साइज के भूखंड धारी पत्रकार सुश्री दुर्गेश्वरी पिता सुभाष शर्मा, हीरानंद पिता तोलाराम कृपलानी को अंतर राशि के रूप में 3,52,400/-रुपए मय ब्याज के 5 फरवरी, 2016 को ही जमा कराने का नोटिस जारी किया। और 3 दिन में राशि जमा नहीं कराने पर आवंटित भूखंड स्वतः ही निरस्त होकर न्यास में समायोजित होने की सूचना दी गई । 

न्यास की इस कार्रवाई में अधिकारियों की जल्दबाजी और सिस्टम के विरुद्ध की गई मनमानी नजर आ रही है, क्योंकि 2 फरवरी, 2016 को जारी हुआ लेटर मात्र 2 दिन के अंतराल में 5 फरवरी 2016 को ही संबंधित पत्रकारों को मिलना संभव नहीं था और इस अवधि में इतनी बड़ी राशि का प्रबंध करना कैसे मुमकिन हो सकता है वही न्यास से पीडित पत्रकारों ने बताया कि अंतर राशि जमा कराने का पत्र प्राप्त ही नहीं हुआ , उधर नगर विकास न्यास ने अपने पत्र क्रमांक 350 दिनांक 24 मई 2016 के तहत राशि नहीं जमा कराने वाले पत्रकारों के भूखंड निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए और आदेश में उल्लेख किया गया की न्यास द्वारा जारी मूल दस्तावेज भूखंड आवंटन पत्र और कब्जा पत्र न्यास कार्यालय में तत्काल जमा करावे। 

पत्रकारों की इस समस्या को लेकर जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जार की भीलवाड़ा इकाइर्, जिला पत्रकार संघ एवं भीलवाड़ा प्रेस सोसायटी रजिस्टर्ड संस्थान के पदाधिकारी वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र ओरड़िया, शहजाद खान, प्रकाश चपलोत, अनिल राठी, राजेंद्र शर्मा, ने राजस्व मंत्री रामलाल जाट से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की और उनके द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद आवासीय भूखंड आवंटन के निरस्तीकरण आदेशों को फिर से बहाल करवाने की कार्रवाई प्रारंभ की है।

 न्यास अधिकारियों की मनमानी

यहां यह उल्लेखनीय है कि नगर विकास न्यास के अधिकारियों ने वर्ष 2007 में तत्कालीन चेयरमेन अक्षय त्रिपाठी एवं लक्ष्मी नारायण डाड के कार्यकाल में न्यास द्वारा गठित 5 बड़े अधिकारियों सहित वरिष्ठ पत्रकार शहजाद खान एवं महेंद्र ओर्डिया को समिति में सदस्य बनाया था और सभी 7 सदस्यों ने पूरी गहनता से जांच पड़ताल कर पात्र 58 पत्रकारों को पंचवटी क्षेत्र में आवासीय भूखंड आवंटित किए थे, जिसमें न्यास ने नियमानुसार आवंटन डिमांड राशि एवं लीज राशि जमा कर विधिवत रूप से कब्जा पत्र दिया और रजिस्ट्री भी करवाई , फिर पात्रता की कमी के आधार पर आवंटन निरस्त करना कैसे उचित माना जाएगा।