जन्म-मृत्यु व विवाह पंजीयन में जन आधार अनिवार्य

प्रकाश चपलोत जैन 

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भीलवाड़ा।  सिविल रजिस्ट्रेशन प्रणाली के तहत जन्म-मृत्यु व विवाह पंजीयन के लिये पहचान पोर्टल में नये संशोधन हुए है। पंजीयन के लिये जन आधार कार्ड आवश्यक कर दिया है।

जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं सहायक निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग  भंवर लाल आमेटा ने बताया कि आवेदकों के अन्य राज्य के निवासी होने व अन्य उचित कारणवश जन आधार में नामांकन नहीं होने (विशेष परिस्थितियों में) पर घटना के पंजीकरण से वंचित न हो इसलिये शिथिलता दी गई है। इसके लिए आवेदक को दो प्रति में प्रार्थना पत्र संबंधित रजिस्ट्रार को देना होगा। रजिस्ट्रार जांच के बाद उचित कारण होने पर प्रार्थना पत्र संबंधित ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय में देगा। ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी द्वारा पहचान पोर्टल पर कारण दर्ज करते हुए आदेश क्रमांक जारी किया जाएगा जो पहचान पोर्टल पर स्वतः ही संबंधित रजिस्ट्रार के पास चला जाएगा तथा रजिस्ट्रार पंजीयन कर सकेगा। शहरी क्षेत्र में शिथिलता जिला कार्यालय से दी जाएगी।