पेड न्यूज के मामलों पर निर्वाचन विभाग की रहेगी कड़ी नजर

 विधानसभा उपचुनाव-2021 

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जयपुर। निर्वाचन विभाग के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी कृष्ण कुणाल ने बताया कि प्रदेश के वल्लभनगर और धरियावद विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनावों के मद्देनजर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया और सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाले समाचारों और विज्ञापनों पर निर्वाचन विभाग की कड़ी नजर रहेगी। 

कुणाल शासन सचिवालय के निर्वाचन विभाग में मीडिया प्रबंधन मीडिया प्रकोष्ठ, मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी एवं पेड न्यूज के निस्तारण के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दूरदर्शन व आकाशवाणी के प्रतिनिधियों को निर्देशित करते हुए कहा कि इन माध्यमों पर प्रसारित किए जाने वाले चुनावी विज्ञापनों की पूर्वानुमति ली जानी आवश्यक है। पूर्वानुमति के बिना चुनाव संबंधी विज्ञापनों का प्रसारण नहीं किया जा सकता। उन्होंने सोशल मीडिया व ई-पेपर पर प्रसारित होने वाले चुनावी विज्ञापनों पर कड़ी नजर रखने के लिए सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को निर्देशित किया। उन्होंने बताया कि ई समाचार पत्रों पर प्रकाशित होने वाले चुनावी विज्ञापनों का भी प्री सर्टिफिकेशन आवश्यक है।

कुणाल ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव के लिए समाचार पत्रों में प्रसारित होने वाले समाचार यदि पेड न्यूज के हुए तो नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस बार विधानसभा उपचुनावों में कोविड गाईडलाईन के अनुसरण में प्रचार-प्रसार मतदान दिवस के 72 घंटे पहले समाप्त कर दिया जाएगा। आपराधिक मामलों को सामने लाने के लिए कुणाल ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत अपराधिक पूर्व वृत से संबंधित प्रकरणों में प्रत्याशियों द्वारा मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व तक समाचारों का प्रकाशन किया जा सकेगा। 

बैठक में अतिरिक्त निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क अरूण जोशी, वित्तीय सलाकार निर्वाचन विभाग श्रीमती अनुपमा शर्मा सहित दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।