छह साल पुराने प्रकरण में दूदू की एडीजे शिल्पा समीर ने सुनाया फैसला
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सांभरझील (जयपुर)। दूदू की अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश शिल्पा समीर ने हत्या का आरोप साबित होने पर मोजमाबाद, जिला जयपुर के रहने वाले अभियुक्त (1)अहसान पुत्र उस्मान (2)गुलफाम पुत्र लुकमान (3)फारूख पुत्र उमरदराज (4)रमजान पुत्र अब्दुल रहमान (5)मेहराज पुत्र उमरदराज (6)यूनूस पुत्र उमरदराज (7)अकरम पुत्र आलमशेर को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है।
परिवादी के वरिष्ठ अधिवक्ता शेख शमीमुलहक ने बताया कि इन अभियुक्तों ने 20 नवम्बर, 2015 की दोपहर करीब सवा दो बजे फागी-दूदू रोड पर लौहारों के मौहल्ला, मोजमाबाद में एक राय होकर हाथों में लोहे की रॉड, लाठियां व पाईप से हमला कर रहीस उर्फ मुख्त्यार की हत्या कर दी थी, जिसमें अन्य भी गंभीर रूप से घायल हुये थे। ये सभी लोग घटना को अंजाम देकर मौके से भाग गये थे। इस मामले में उस्मान अहमद पुत्र बोदू खां नागौरी मुसलमान की ओर से थाना दूदू में अभियुक्तों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया गया था।
पुलिस की ओर से नौ जनों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था जिनमें से दो नाबालिग होने की वजह से उनका मामला अभी बाल न्यायालय में पेंडिग चल रहा है। अभियुक्तों की ओर से क्रॉस एफआईआर दर्ज कराते हुये पन्द्रह परिवादियों के नाम लिखवाये गये थे, जिनमें से पुलिस ने इंवेस्टीगेशन के आधार चार जनों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था। न्यायालय ने दोनों ही मामलों की सुनवाई करते हुये जहां अभियुक्तों को सजा सुनायी वहीं संदेह का लाभ प्रदान करते हुये अयूब पुत्र मेहराब, नफीस पुत्र अब्दुल सत्तार, साहिल नागौरी व साबिर पुत्र सरदार अहमद सभी निवासी ग्राम मोजमाबाद को बरी कर दिया।