मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना विशेष पंजीयन शिविर 10 अप्रेल तक

उसके बाद योजना में 30 अप्रेल तक लाभार्थी करा पाएंगे रजिस्ट्रेशन

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जयपुर। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 10 अप्रैल तक राजस्थान प्रदेश की ग्राम पंचायतों और शहरी क्षेत्रों में लग रहे विशेष पंजीयन शिविरों में रजिस्ट्रेशन का कार्य जारी है। जिला स्तर पर जिला कलक्टर और ब्लॉक स्तर पर उपखण्ड अधिकारी के नेतृत्व में शिविर में व्यवस्थाओं का संचालन किया जा रहा है। योजना से सम्बंध किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नबंर 1800 180 6127 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है। 

यह जानकारी राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने बताया कि 10 अप्रेल तक इन विशेष पंजीयन शिविर में रजिस्ट्रेशन का कार्य चल रहा है। उसके बाद भी लाभार्थी स्वयं ऑनलाइन अथवा ई-मित्र केन्द्र के माध्यम से 30 अप्रेल 2021 तक अपना रजिस्ट्रेशन योजना में करा सकता है। 1 मई 2021 से प्रदेश में योजना लागू हो जाएगी।

डॉ. शर्मा ने बताया कि योजना में रजिस्ट्रेशन होने के बाद 1 मई से लाभार्थी प्रदेश के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला अस्पताल, सेटेलाइट अस्पताल, मेडिकल कॉलेज अस्पताल, भारत सरकार के प्रदेश में स्थित अस्पताल जैसे एम्स और रेलवे अस्पतालो के साथ-साथ योजना से जुड़े सभी निजी अस्पतालों में भी स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। इन सभी अस्पतालों में भर्ती होने पर लाभार्थी परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रूपये तक का निःशुल्क इलाज मिल पायेगा जिसमें जांच, दवाइयां, उपचार सभी शामिल होगा। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा और जांच योजना से मरीजो को वर्तमान में ओपीडी सेवाओ में निःशुल्क चिकित्सा का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से प्रदेश के सभी निवासी अब चिकित्सा के  ऊपर लगने वाले बड़े खर्चो से मुक्त हो पाएंगे।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती अरुणा राजोरिया ने बताया कि योजनांतर्गत पात्र परिवार योजना के साॅफ्टवेयर पर पंजीयन उपरांत संलग्न प्रारूप में 'पाॅलिसी दस्तावेज’ डाउनलोड कर प्राप्त कर सकता है जिसमें लाभार्थी परिवार के जनआधार एवं पाॅलिसी संबन्धित विवरण दर्ज होगा। योजना में अपने रजिस्ट्रेशन के लिये पंजीयन शिविर में लाभार्थी को अपना जनआधार कार्ड अथवा जनआधार रजिस्ट्रेशन के साथ आधार कार्ड को साथ लेकर जाना होगा। स्वास्थ्य बीमा योजना में पहले से लाभान्वित हो रहे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक-आर्थिक जनगणना के पात्र परिवारों को पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। 

संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी काना राम के अनुसार जिन लोगों का जनआधार कार्ड नहीं बना हुआ है, उन्हे पहले ई-मित्र पर जाकर अपना जनआधार कार्ड बनाना होगा। इसके लिये ई-मित्र द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। यह पूर्णतया निःशुल्क है।