सहारा प्राइम सिटी के मामले में उपभोक्ता आयोग ने गिरफ्तारी के आदेश दिए

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जयपुरl राजस्थान राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा सहारा प्राइम सिटी के विरुद्ध अवमानना कार्रवाई को गंभीरता से लेते हुए अभियुक्तों की हर संभव गिरफ्तारी करने के आदेश दिए हैं l

 राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा दो दिनों में अलग-अलग कुल 67 अवमानना प्रकरणों की सुनवाई करते हुए पुलिस के विशेष बल द्वारा की गई कार्रवाई का अवलोकन किया l पुलिस द्वारा बताया गया कि नोटिस तामील नहीं हो पा रहे है l 

आयोग के अध्यक्ष देवेंद्र कच्छवाहा , सदस्य न्यायिक निर्मल सिंह मेड़तवाल, सदस्य लियाकत अली ने आदेश दिया कि आयोग द्वारा लंबे समय से वारंट बार-बार जारी किए जा रहे हैं l विशेष पुलिस बल का गठन भी किया गया है l आयोग द्वारा अपने आदेश में कहा कि पुलिस रिपोर्ट के अवलोकन से ज्ञात हो रहा है कि वारंटी जानबूझकर प्रकरणों में पूर्व में जारी जमानती वारंट की तरह गिरफ्तारी वारंट की भी तमिल से बच रहे हैं, और निकट भविष्य में वारंटी की तमिल सामान्य क्रम में होने की संभावना नहीं है l अतः  प्रकरण के शेष अप्रार्थीगण , अभियुक्तगण के विरुद्ध वारंट पुनः जारी कर विशेष पुलिस दल को सुपुर्द किए जाए और गिरफ्तारी वारंट पर पूर्व की तरह शर्त लिखी जावे,  तथा उन्हें हिदायत की जावे की गिरफ्तारी वारंट इस बात की विश्वसनीय सूचना विशेष पुलिस दल के पास हो की वारंटी अमुक परिसर के भीतर है, और उसे परिसर में प्रवेश करके गिरफ्तार किया जा सकता है तो नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के संबंध में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए  अप्रार्थीगण , अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के हर संभव प्रयास किया जाए l 

आयोग द्वारा अपने आदेश में कहा कि प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए महानिदेशक, पुलिस राजस्थान सरकार के नाम वारंटों के साथ पृथक से पत्र जारी कर उन्हें निर्देशित करने के भी आदेश देते हुए कहा कि वह विशेष दल का गठन करते हुए उस दल में महिला कांस्टेबल को भी सम्मिलित किया जावे , और उन्हें वारंटी के विभिन्न निवास , कार्यालय पर दिए गए पतों पर जाकर तलाश किए जाने हेतु अधिकृत किया जावे एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाई जावे और उनके आवागमन की समुचित व्यवस्था की जाए , क्योंकि इन प्रकरणों में बहुत से लाभार्थी लंबे समय से आयोग के आदेश की पालना से वंचित हो रहे हैं l