एडीजे दूदू ने जानलेवा हमले के आरोपियों को दोषमुक्त किया

शैलेश माथुर की रिपोर्ट 

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सांभरझील (जयपुर)। वर्ष 2010 में पंचशील फार्म योजना पर जबरन कब्जा करने की नीयत से वहां पर मौजूद लोगों के साथ मारपीट कर जानलेवा हमले करने के मामले में अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश दूदू संदीप आनन्द ने संदेह का लाभ देते हुये वारदात मंे शामिल बताये गये छह आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है, इन छह आरोपियों में से एक आरोपी की फैसला सुनाये जाने से पहले ही मृत्यु हो चुकी है। आरोपियों की पैरवी करते हुये वकील वीरेन्द्र सिंह शेखावत ने न्यायालय को खासतौर पर बताया कि आरोपियों के नाम न तो एफआईआर में दर्ज है और न ही किसी भी गवाह ने अपने बयानों में कहीं पर भी इनके नाम बताये हैं। 

आरोपियों की ओर से अन्य पक्ष रखते हुये उन्होंने न्यायालय से दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया। अभियोजन पक्ष भी न्यायालय मंे अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपों को साबित करने में असफल रहा, जिस पर न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुये अभियुक्तगण अशाेक वर्मा पुत्र अरमचन्द वर्मा, निवासी तिरूपति बालाजी नगर, सांगानेर, जिला जयपुर, वाजिद अली उर्फ कल्लू पुत्र अब्दुल कय्युम, निवासी रामगंज मण्डी, कोटा, शाकिर हुसैन पुत्र गफ्फार मोहम्मद निवासी गोसी मौहल्ला बडा बाजार, झालावाड़, जगदीश पुत्र किशनलाल, निवासी छाेटी रायपुर, झालावाड़, मिथुर पुत्र कालूलाल निवासी छोअी रायपुर, झालावाड़ को आईपीसी की धारा 147, 323, 342, 427/149, 422, 307 से दोषुक्त कर दिया। इनमें से एक आरोपी सुरेश कुमार वाल्मिकी पुत्र बसंतराम, निवासी एयरपोर्ट के सामने, सांगानेर, जयपुर की उक्त निर्णय सुनाये जाने के पहले ही मृत्यु हो गयी थी।