एडीजे ने मौका कमिश्नर की रिपोर्ट आने तक दिये यथास्थिति के आदेश
शैलेश माथुर की रिपोर्ट
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सांभरझील (जयपुर)। सांभर रेलवे स्टेशन मार्ग पर बिना इजाजत दुकानों के निर्माण के मामले को लेकर पालिका प्रशासन की ओर से कोई एक्शन नहीं लिये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय के आदेश के खिलाफ पेश की गयी अपील पर सुनवायी करते हुये अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश बृजेश कुमार शर्मा ने मौका कमिश्नर की रिपोर्ट आने तक मौके की यथास्थित बनाये रखने के अंतरिम आदेश दिये है। अब इस मामले की आगामी सुनवायी 29 अप्रेल को होगी। बता दें कि इस मामले में शिकायकर्ता गोपाललाल रेगर ने सर्वप्रथम डीएलबी डायरेक्टर, जिला कलक्टर, एसडीएम व स्थानीय नगरपालिका की ईओ को लिखित आपत्ति पेश कर निष्पक्ष जांच की गुहार लगायी थी।
तत्कालीन ईओ रही व वर्तमान ईओ मनीषा यादव ने मामले की जानकारी देते हुये उस वक्त संवाददाता को बताया था कि दुकानें ताे बिना इजाजत बन रही थी, जिसका काम रूकवा दिया गया था, मैंने खुद ने निर्माणकर्ता को दाे बार नोटिस देकर जवाब मांगा है। इसके बावजूद धड़ल्ले से निर्माण हाेता रहा लेकिन इस मामले में दोनों दलों के नेताआें ने राजनीतिक प्रभाव में आकर पालिका प्रशासन पर किसी भी प्रकार का दबाव बनाकर यह जानने की चेष्टा नहीं की कि शिकायत वास्तव में सहीं है या गलत अथववा निर्माण की स्वीकृति पालिका प्रशासन ने कब जारी की, हालाकि यह बात जरूर सामने आयी थी कि निर्माणकर्ता की ओर से पालिका में नियमानुसार निर्माण की इजाजत चाही गयी थी, लेकिन अवधिपार होने के बाद भी इजाजत क्यों नहीं दी गयी, इसके लिये निर्माणकर्ता को पूरी तरह से दोषी ठहराया नहीं जा सकता है, यदि इजाजत वाजिब नहीं थी तो पालिका प्रशासन की ओर से उसका प्रार्थना पत्र क्यों खारिज नहीं किया गया।
दोनों ही स्थितियां जांच के दायरे में तो जरूर आती है। यह भी लिखने योग्य है कि मामले को प्रमुखता से प्रकाशन करने के बाद भी रातोंरात निर्माणधीन चल रही 10 दुकानों पर शटर लगने की प्रक्रिया को ईओ की ओर से क्यों नहीं रूकवाया गया। इस मामले में वकील बिरदीचन्द वर्मा से बात करने बताया कि अवैध निर्माण को हटवाने व अवैध निर्माण को रूकवाये जाने बाबत आम जनता की ओर से जनहित याचिका दायर कर न्यायालय से रिलीफ चाही गयी थी, अपील की सुनवायी करते हुये माननीय न्यायालय ने पाबन्द किया है कि कोई किसी भी प्रकार कंस्ट्रक्शन वहां पर नहीं करे व मोके की यथास्थिति बनाये रखे।