डीजे बजाने के लिये एसडीएम से अनुमति लेनी होगी

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भीलवाड़ा। जिला कलक्टर आशीष मोदी ने गुरूवार को आदेश जारी कर सार्वजनिक स्थानों, धार्मिक स्थानों एवं अन्य आमजन को प्रभावित करने वाले क्षेत्रों में वातावरण शांतिमय बनाये रखने के लिए तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्र (डीजे) के बिना अनुमति प्रयोग करने पर पांबदी लगा दी है। आदेश के अनुसार यदि कोई व्यक्ति डीजे का उपयोग करना चाहता है तो उसे सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। अनुमति नहीं लेने वाले के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत मामला दर्ज किया जायेगा।