सांभर की एक फाईनेंस कम्पनी के निदेशकों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज
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सांभरझील (जयपुर)। सांभर में एक वकील को बैंक में शेहर होल्डर व लीगल एडवाईजर बनाने का झांसा देकर छह लाख रूपये हड़पने के मामले में कम्पनी के् तीन निदेशकों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गयी है। पीडित अधिवक्ता अरविन्द सिंह पुत्र कालूसिंह जाति राजपूत, उम्र 35 साल, निवासी छोटा बाजार सांभरलेक की ओर से कथित कम्पनी के निदेशक, उसकी पत्नी व सुसर के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 436, 467, 468, 471, 120-बी में मुकदमा दर्ज करवाया गया है।
धोखाधडी का शिकार हुये एडवोकेट अरविन्द सिंह ने एफआईआर में बताया कि सांभरलेक में एक बैंक रजनी म्युचुअल बेनीफिट निधि लिमिटेड खोल रहे है तथा जिसमें लोगों के रूपये निवेश करके एफडीआर बनाना और सस्ती दर पर लोन उपलब्ध करवाना रहेगा। इस बैंक में उन्हें शेयर होल्डर व लीगल एडवाईजर बनाने का झांसा देकर उन्हें अपनी बातों में फंसा लिया, विश्वास में लेकर लीगल एडवाईजर व शेयर होल्डर बनाने के नाम पर जरूरी दस्तावेज ले िलये और उसके हस्ताक्षकर करवाकर छह लाख रूपये भी उससे ले लिये।
इसके बाद सोची समझी साजिश के तहत दिखाने के िलये उक्त कम्पनी का पिछले वर्ष 20 अक्टूबर को उसका बाकायदा उद्घाटन किया और कम्पनी का प्रचार प्रसार करने के लिये अभियुक्तगण ने परिवादी के मोबाइल नंबर लिखकर सभी को विजीटिंग कार्ड, विवरिणका, पम्पलेट तक वितरित कर उन्हें कम्पनी का लीगल एडवाईजर बनाने का प्रचार प्रसार तक कर दिया। विश्वास में लेते हुये उपरोक्त डायरेक्टरों ने अपना आफिस भी उनकी कम्पनी में संचालित करने को कहने पर ऑफिस स्थापित कर दिया तथा खुद का कम्प्यूटर, मॉनिटर, कानूनी किताबें व आवश्यक फाइलें भी उनके ऑफिस में रखी जिसकी चाबी कम्पनी के दोनों डायेरक्टर पति पत्नी के पास रहती थी। इन्होंने पूर्व रचित साजिश के तहत पीडित के सभी दस्तावेजों को धीरे धीरे गायब करना शुरू कर दिया।
पीडित वकील ने यह भी बताया कि जब उन्हें शक हुआ कि उन्हें बैंक में शेयर होल्डर व लीगल एडवाईजर बनाने के नाम पर उनसे धोखाधडी हो चुकी है तो उन्होंने अपने छह लाख रूपये, ऑफिस में उनकी ओर से लगाया गया सामान व गाड़ी तथा दस्तावेज लौटाने को कहा तो साफ मना कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुये खुद थानाधिकारी सांभर प्रकरण के अनुसंधान में जुटे है।